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Uttar Pradesh Mukhyamnatri Bal Seva Yojana

मुख्य विशेषताएं

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पात्र बच्चों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. ₹4000 प्रति माह बाल देख-रेख संस्थाओं में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए।
  2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय/अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश।
  3. बालिकाओं के विवाह हेतु ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता।
  4. लैपटॉप/टैबलेट 18 वर्ष तक के उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए।
  5. बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।

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उत्तर प्रदेश सरकार

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महिला एवं बाल विकास विभाग संपर्क विवरण

योजना का अवलोकन

  • योजना का नाम: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना।
  • लाभ:
    • आवास, पढ़ाई, विवाह और तकनीकी सहायता।
    • कानूनी रूप से संपत्ति की सुरक्षा।
  • नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
  • आवेदन का तरीका: ऑफलाइन आवेदन।

योजना के बारे में

इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 30 मई 2021 को की गई।
यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए लागू की गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश इस योजना का संचालन कर रहा है।

लाभ और सहायता

  1. ₹4000 प्रति माह 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए।
  2. शिक्षा:
    • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश।
    • 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/टैबलेट।
  3. विवाह सहायता:
    • बालिकाओं के विवाह के लिए ₹1,01,000।
  4. बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
  5. बचत खाता:
    • बच्चों के नाम पर बचत खाता और बाल सेवा संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोले जाएंगे।

पात्रता

योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  1. उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी।
  2. वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो दिया हो।
  3. जिनके लीगल गार्डियन की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई हो।
  4. बच्चे की आयु 18 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
  5. परिवार के सभी बच्चे (जैविक या गोद लिए गए) इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. आयु प्रमाण पत्र।
  2. निवास प्रमाण पत्र।
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र (2019 के बाद का)।
  4. बच्चे और अभिभावक की फोटो।
  5. आय प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो अनिवार्य नहीं)।
  6. शिक्षण संस्थान में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  7. कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
    • योजना का आवेदन पत्र नजदीकी सरकारी कार्यालय से लें।
  2. जानकारी भरें:
    • सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
  3. दस्तावेज़ संलग्न करें:
    • सभी जरूरी दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ जोड़ें।
  4. आवेदन जमा करें:
    • आवेदन को निम्नलिखित कार्यालयों में जमा करें:
      • ग्राम विकास या पंचायत अधिकारी कार्यालय।
      • विकास खंड या लेखपाल अधिकारी कार्यालय।
      • तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय।
  5. सत्यापन और मंजूरी:
    • आवेदन की जांच संबंधित अधिकारी करेंगे।
    • स्वीकृति के बाद लाभार्थी को सूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

  1. योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक, शैक्षणिक और कानूनी सहायता प्रदान करना है।
  2. यह योजना कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के जीवन को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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