उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना
योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनाथ और श्रमिक बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इस योजना को श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य बाल श्रम को रोकना और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
योजना के लाभ
- बालकों को ₹1000 प्रति माह वित्तीय सहायता।
- बालिकाओं को ₹1200 प्रति माह वित्तीय सहायता।
- कक्षा 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹6000 प्रोत्साहन राशि।
बाल श्रमिक विद्या योजना पोर्टल।
पात्रता
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं आवश्यक हैं:
- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी।
- आयु 8 से 18 वर्ष के बीच।
- अनाथ बच्चे, श्रमिकों के बच्चे, या जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं।
- माता-पिता में से एक या दोनों दिव्यांग हों।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड।
- पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सम्पर्क का विवरण।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन पंजीकरण करें:
- बाल श्रमिक विद्या योजना पोर्टल। पर जाएं।
- पोर्टल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं।
- आवेदन पत्र भरें:
- लॉगिन करने के बाद सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट करें:
- सभी जानकारी सही भरने के बाद आवेदन पत्र जमा करें।
- सत्यापन और स्वीकृति:
- संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र की जांच करेंगे।
- स्वीकृति के बाद सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकता है।
योजना की विशेषताएं
- बाल श्रमिकों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास।
- गरीब और बेसहारा बच्चों को समर्थन।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा।
बाल श्रमिक विद्या योजना पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन खोजें।
बाल श्रमिक विद्या योजना शिकायत दर्ज करें।
बाल श्रमिक विद्या योजना शिकायत की स्थिति जानें।
संपर्क जानकारी
- श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर: 0522-XXXXX
- पता: श्रम विभाग कार्यालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।