मुख्य विशेषताएं
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- बीमा योजना के तहत इलाज की सुविधा:
- सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में ₹2.50 लाख तक निःशुल्क इलाज।
- कृत्रिम अंग:
- ₹1 लाख तक के कृत्रिम अंग योजना के तहत उपलब्ध।
- दुर्घटना पर सहायता:
- दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम ₹5 लाख तक की सहायता।
- प्राथमिक चिकित्सा:
- दुर्घटना के तुरंत बाद किसी भी चिकित्सालय में ₹25,000 तक का प्राथमिक इलाज।
- निजी अस्पतालों में इलाज:
- 30 बेड से अधिक के पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज।
वेबसाइट
ग्राहक सहायता
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना संपर्क विवरण।
योजना का अवलोकन
- योजना का नाम: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना।
- शुरुआत की तिथि: 14 सितंबर 2018।
- लाभ:
- निःशुल्क इलाज, कृत्रिम अंग, दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता।
- आवेदन का तरीका: ऑफलाइन आवेदन।
योजना के बारे में
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में की।
मुख्य उद्देश्य:
- किसानों और कमजोर वर्गों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- दुर्घटना के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई।
पात्रता
योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- स्थायी निवासी:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा:
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा:
- आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- खतौनी में पंजीकरण:
- लाभार्थी किसान खतौनी में खाताधारक या सह-खाताधारक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- विकलांग प्रमाण पत्र (दिव्यांगता की स्थिति में)।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु होने की स्थिति में)।
- बैंक खाता विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- संपर्क करें:
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, या जनपदीय कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत कार्यालय से संपर्क करें।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें:
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन भरें:
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें:
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- सबमिट करें:
- पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- सत्यापन:
- आवेदन की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- स्वीकृति:
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- योजना के तहत सभी सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है।
- लाभार्थी को दुर्घटना के स्थान और सीमा के बावजूद योजना का लाभ मिलेगा।
- यह योजना किसानों और कमजोर वर्गों के जीवन को सुरक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001210233