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Uttar Pradesh Mukhyamantri Kisan Evam Sarvahit Bima Yojana

मुख्य विशेषताएं

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. बीमा योजना के तहत इलाज की सुविधा:
    • सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में ₹2.50 लाख तक निःशुल्क इलाज।
  2. कृत्रिम अंग:
    • ₹1 लाख तक के कृत्रिम अंग योजना के तहत उपलब्ध।
  3. दुर्घटना पर सहायता:
    • दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम ₹5 लाख तक की सहायता।
  4. प्राथमिक चिकित्सा:
    • दुर्घटना के तुरंत बाद किसी भी चिकित्सालय में ₹25,000 तक का प्राथमिक इलाज।
  5. निजी अस्पतालों में इलाज:
    • 30 बेड से अधिक के पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज।

वेबसाइट

उत्तर प्रदेश सरकार

ग्राहक सहायता

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना संपर्क विवरण।

योजना का अवलोकन

  • योजना का नाम: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना।
  • शुरुआत की तिथि: 14 सितंबर 2018।
  • लाभ:
    • निःशुल्क इलाज, कृत्रिम अंग, दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता।
  • आवेदन का तरीका: ऑफलाइन आवेदन।

योजना के बारे में

इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में की।
मुख्य उद्देश्य:

  1. किसानों और कमजोर वर्गों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
  2. दुर्घटना के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई।

पात्रता

योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  1. स्थायी निवासी:
    • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आय सीमा:
    • वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  3. आयु सीमा:
    • आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. खतौनी में पंजीकरण:
    • लाभार्थी किसान खतौनी में खाताधारक या सह-खाताधारक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड।
  2. आय प्रमाण पत्र।
  3. पहचान पत्र।
  4. आयु प्रमाण पत्र।
  5. राशन कार्ड।
  6. निवास प्रमाण पत्र।
  7. विकलांग प्रमाण पत्र (दिव्यांगता की स्थिति में)।
  8. मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु होने की स्थिति में)।
  9. बैंक खाता विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  1. संपर्क करें:
    • जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, या जनपदीय कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत कार्यालय से संपर्क करें।
  2. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
    • मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. आवेदन भरें:
    • आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  4. दस्तावेज़ संलग्न करें:
    • सभी आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  5. सबमिट करें:
    • पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करें।
  6. सत्यापन:
    • आवेदन की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  7. स्वीकृति:
    • आवेदन स्वीकृत होने के बाद धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

  1. योजना के तहत सभी सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है।
  2. लाभार्थी को दुर्घटना के स्थान और सीमा के बावजूद योजना का लाभ मिलेगा।
  3. यह योजना किसानों और कमजोर वर्गों के जीवन को सुरक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001210233

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