मुख्य विशेषताएं
उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पात्र श्रमिक महिलाओं और उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- मातृत्व सहायता:
- पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव पर तीन माह का न्यूनतम वेतन और ₹1000 चिकित्सा बोनस।
- पति के लिए सहायता:
- पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को ₹6000 एकमुश्त सहायता।
- शिशु सहायता:
- पुत्र के जन्म पर ₹20,000 और पुत्री के जन्म पर ₹25,000 प्रति शिशु।
- दिव्यांग बालिकाओं के लिए सहायता:
- जन्म से दिव्यांग बालिकाओं के लिए ₹50,000 की सावधि जमा, जो 18 वर्ष के लिए होगी।
वेबसाइट
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग।
ग्राहक सहायता
संपर्क विवरण:
- श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश।
योजना का अवलोकन
- योजना का नाम: उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना।
- नोडल विभाग: उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग।
- लाभ:
- मातृत्व, शिशु और बालिका की आर्थिक सहायता।
- श्रमिक महिलाओं को प्रसव काल के दौरान आर्थिक सुरक्षा।
- आवेदन का तरीका: ऑनलाइन आवेदन।
योजना के बारे में
यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
- योजना का उद्देश्य श्रमिक महिलाओं को प्रसव के दौरान सहायता प्रदान करना और बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देना है।
- यह योजना श्रमिक महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
लाभ:
- मातृत्व सहायता:
- महिला श्रमिकों को प्रसव के दौरान आराम और आर्थिक सुरक्षा।
- शिशु सहायता:
- पुत्र और पुत्री के जन्म पर वित्तीय प्रोत्साहन।
- दिव्यांग बालिका सहायता:
- दिव्यांग बालिकाओं के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा।
पात्रता
योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- स्थायी निवासी:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- मातृत्व लाभ:
- केवल पंजीकृत महिला श्रमिक ही संस्थागत प्रसव के लिए पात्र होंगी।
- प्रथम दो प्रसव:
- योजना का लाभ श्रमिक के पहले दो प्रसवों तक सीमित है।
- गोद ली गई बालिका:
- कानूनी रूप से गोद ली गई बालिकाओं को भी लाभ मिलेगा।
- बालिका सहायता:
- पहली कन्या संतान और दूसरी संतान भी बालिका होने पर लाभ मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड।
- श्रमिक कार्ड।
- पंजीकृत श्रमिक का पहचान पत्र।
- शिशु (बालक/बालिका) का जन्म प्रमाण पत्र।
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र।
- वैधानिक गोद प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- बैंक खाता विवरण।
लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
- आवेदन पोर्टल पर जाएं:
- श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें:
- आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही-सही भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें:
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें:
- भरा हुआ आवेदन पत्र सबमिट करें।
- सत्यापन:
- संबंधित अधिकारी आवेदन की जांच और सत्यापन करेंगे।
- स्वीकृति और भुगतान:
- स्वीकृति के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- योजना का उद्देश्य श्रमिक महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- योजना बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करती है।
- यह योजना महिला श्रमिकों को प्रसव के दौरान आराम और आर्थिक सुरक्षा देती है।
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो श्रमिक महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना आवेदन करे।
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग।