उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का संचालन व्यावासिक शिक्षा एवं कौशल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।
योजना के लाभ
- प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रति माह ₹2500 की आर्थिक सहायता।
- ₹1500 केंद्र सरकार द्वारा और ₹1000 राज्य सरकार द्वारा।
- इंटर्नशिप पूरी होने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना दिशानिर्देश।
व्यावासिक शिक्षा एवं कौशल विभाग, उत्तर प्रदेश।
पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं आवश्यक हैं:
- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी।
- 10वीं, 12वीं पास या ग्रेजुएशन कर रहे छात्र।
- केंद्र सरकार द्वारा संचालित एनएपीएस (NAPS) में पंजीकृत।
- निम्न श्रेणियों के छात्र:
- अप्रेंटिसशिप।
- आईटीआई पास।
- इंजीनियरिंग।
- पीएचडी या डिप्लोमा धारक।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड।
- आवासीय प्रमाण पत्र।
- 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट।
- बैंक खाते का विवरण।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना दिशानिर्देश।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- सत्यापन के बाद, योजना की राशि आवेदक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
संपर्क जानकारी
- हेल्पलाइन नंबर: 0522-2238155
- पता:
कक्ष संख्या-11, भूतल,
नया भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ-226001
व्यावासिक शिक्षा एवं कौशल विभाग, उत्तर प्रदेश।