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Uttar Pradesh Kamdhenu Dairy Scheme

मुख्य विशेषताएं

  • योजना के तहत ऋण पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 वर्ष (60 महीने) तक की जाएगी।
  • प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम ₹32.82 लाख तक की सहायता

वेबसाइट

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

ग्राहक सहायता

उत्तर प्रदेश कामधेनु डेयरी योजना हेल्पलाइन नंबर:

  • 0522-2742879
    ईमेल:
  • kamdhenuyojana2015@gmail.com

योजना का अवलोकन

  • योजना का नाम: उत्तर प्रदेश कामधेनु डेयरी योजना।
  • लाभ:
    • ब्याज की प्रतिपूर्ति 12% प्रति वर्ष की दर से।
    • अधिकतम सहायता राशि ₹32.82 लाख (5 वर्षों में)।
  • नोडल विभाग: पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
  • आवेदन का तरीका: उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के माध्यम से।

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
इस योजना का संचालन पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।

  • उद्देश्य:
    1. राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादक पशुओं की उपलब्धता बढ़ाना।
    2. राज्य में जर्मप्लाज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना।
    3. किसानों को बेहतर दूध देने वाले पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

लाभ और प्रावधान

  • डेयरी इकाई में 100 उच्च दूध देने वाले पशु (गाय/भैंस) शामिल होंगे।
  • इकाई की कुल लागत ₹1,21.52 लाख है।
  • लाभार्थी को 25% यानी ₹30.38 लाख स्वयं वहन करना होगा।
  • शेष 75% यानी ₹91.14 लाख बैंक ऋण के रूप में दिया जाएगा।

पशु और इकाई निर्माण से संबंधित प्रावधान

  1. गाय की नस्ल:
    • क्रॉस ब्रीड जर्सी, एच.एफ., या साहीवाल।
  2. भैंस की नस्ल:
    • केवल मुर्राह।
  3. डेयरी इकाई में सभी गाय एक ही नस्ल की होंगी।
  4. पशु राज्य के बाहर से खरीदे जाएंगे।
  5. लाभार्थी के पास डेयरी शेड और गोदाम निर्माण के लिए कम से कम 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष
  • कम से कम 10 पशु, जिनमें से 5 दुधारू (गाय/भैंस)
  • पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह।
  • पशु केवल पशु मेलों से खरीदे जाने चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)।
  2. आवासीय प्रमाण पत्र।
  3. आय प्रमाण पत्र।
  4. बैंक अकाउंट पासबुक।
  5. पासपोर्ट साइज फोटो।
  6. मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
    • उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र लें।
  2. आवेदन पत्र भरें:
    • सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज़ संलग्न करें।
  3. सबमिट करें:
    • आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें।
  4. सत्यापन और मंजूरी:
    • अधिकारी द्वारा जांच के बाद मंजूरी दी जाएगी।
  5. सूचना प्राप्त करें:
    • मंजूरी के बाद आवेदक को सूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

  1. इकाई निर्माण में पशु शेड, बायोगैस प्लांट, ग्राइंडर-कम-फीड मिक्स प्लांट, और साइलो पिट शामिल होंगे।
  2. योजना के तहत सभी पशु राज्य के बाहर से खरीदे जाएंगे।
  3. योजना में शामिल सभी पशु उच्च दूध उत्पादन क्षमता वाले होने चाहिए।
  4. लाभार्थी सुनिश्चित करेगा कि इकाई में केवल गाय, केवल भैंस, या दोनों का मिश्रण हो।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उत्तर प्रदेश कामधेनु डेयरी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2742879
  • उत्तर प्रदेश कामधेनु डेयरी योजना हेल्पडेस्क मेल :- kamdhenuyojana2015@gmail.com
  • उत्तर प्रदेश, पशुपालन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2740482
  • उत्तर प्रदेश, पशुपालन विभाग हेल्पडेस्क मेल :- dir-ah.up@nic.in

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