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Uttar Pradesh Mahila Samarthya Yojana

मुख्य विशेषताएं

उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना के तहत पात्र महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. रोजगार सृजन:
    • राज्य की महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा।
  2. डेयरी प्लांट स्थापना:
    • दूध और दूध से बने उत्पादों के उत्पादन के लिए डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे, जिसका संचालन महिलाएं करेंगी।
  3. प्रशिक्षण:
    • महिलाओं को मक्खन, दही, घी और अन्य उत्पाद बनाने के लिए मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

वेबसाइट

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

ग्राहक सहायता

संपर्क विवरण:
महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

योजना का अवलोकन

  • योजना का नाम: उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना।
  • शुरुआत की तिथि: 2021।
  • नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत महिला सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई है।

  • मुख्य उद्देश्य:
    1. महिलाओं को रोजगार प्रदान करना।
    2. उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।
    3. घरेलू और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
  • इस योजना के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे।

लाभ

  1. रोजगार के अवसर:
    • महिलाओं को डेयरी प्लांट और दूध उत्पादों के उत्पादन में शामिल किया जाएगा।
  2. डेयरी संचालन:
    • महिलाएं डेयरी प्लांट का संचालन करेंगी।
  3. तकनीकी प्रशिक्षण:
    • मक्खन, दही, घी आदि बनाने की मशीनों का प्रशिक्षण
  4. सशक्तिकरण:
    • महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

पात्रता

योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  1. स्थायी निवासी:
    • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. केवल महिलाएं:
    • केवल महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

  1. आधार कार्ड।
  2. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  3. राशन कार्ड।
  4. आय प्रमाण पत्र।
  5. पासपोर्ट साइज फोटो।
  6. बैंक खाता विवरण।
  7. मतदाता पहचान पत्र।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

  1. संपर्क करें:
    • महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय जाएं।
  2. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
    • उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना का आवेदन पत्र लें।
  3. आवेदन भरें:
    • आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही-सही भरें।
  4. दस्तावेज़ संलग्न करें:
    • सभी आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ जमा करें।
  5. सबमिट करें:
    • भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करें।
  6. सत्यापन और मंजूरी:
    • आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद मंजूरी दी जाएगी।
  7. अधिसूचना:
    • आवेदन स्वीकृत होने के बाद विभाग द्वारा लाभार्थी को सूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

  1. योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
  2. डेयरी उत्पाद निर्माण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
  3. योजना के तहत प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के कौशल को भी उन्नत किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पलाइन नंबर :-  0522-2740482
  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पडेस्क मेल :- dir-ah.up@nic.in
  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हरियाणा पता :- पशुपालन विभाग, बादशाह बाग, लखनऊ, उ.प्र.

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