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Uttar Pradesh Gehre Nalkoop Free Boring Scheme

उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना: किसानों के लिए विशेष अनुदान योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1982 में गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का क्रियान्वयन लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है।

योजना के मुख्य लाभ

  1. नलकूप निर्माण:
    • लागत का 50% या अधिकतम ₹1,00,000/- तक की सहायता।
  1. पाइप सिस्टम:
    • लागत का 50% या अधिकतम ₹10,000/- तक का अनुदान।
  1. ऊर्जीकरण:
    • अधिकतम ₹68,000/- तक की आर्थिक सहायता।

कुल मिलाकर, एक किसान को ₹1.78 लाख तक की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है।

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन:

  • प्रार्थना पत्र को मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जमा करें।

ऑनलाइन:

आवश्यक दस्तावेज

योजना के दिशा-निर्देश

  1. नलकूप निर्माण की गहराई 61 मीटर से 90 मीटर या उससे अधिक होगी।
  2. जल वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए ₹10,000/- का अनुदान।
  3. बोरिंग की विफलता:
    • 6 माह के अंदर होने पर विभाग जिम्मेदार होगा।
    • 6 माह के बाद होने पर किसान जिम्मेदार होगा।

संपर्क विवरण

  • हेल्पलाइन नंबर: 0522-2286627, 0522-2286601, 0522-2286670
  • ईमेल: milu-up@nic.in
  • फैक्स: 0522-2286932

महत्वपूर्ण लिंक्स

योजना से संबंधित अन्य जानकारी

  • योजना का लाभ लेने वाले किसान अन्य किसानों को सिंचाई सुविधा किराए पर दे सकते हैं।
  • गहरे नलकूप निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा जहां 500 मीटर के व्यास में अन्य नलकूप नहीं हैं।

यह योजना प्रदेश के किसानों को सिंचाई सुविधाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अत्यंत लाभकारी है। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

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