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Uttar Pradesh Aatmnirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana

उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना

योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता कृषक समन्वित विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के तहत संचालित इस योजना में किसानों और कृषि संगठनों को ऋण और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं।

योजना के लाभ

  • दो करोड़ रुपये तक का ऋण 6% वार्षिक ब्याज पर बिना गारंटी।
  • किसानों और उनके कल्याण से जुड़ी समितियों और संस्थाओं को 3% ब्याज की रियायत, यानी 7 साल के लिए 6% ब्याज पर ऋण।
  • बड़े ऋण के लिए गारंटी आवश्यक।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।

पात्रता

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं आवश्यक हैं:

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी।
  • योजना में केवल राज्य के किसान ही पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:

  1. आधार कार्ड।
  2. पहचान पत्र।
  3. निवास प्रमाण पत्र।
  4. आय प्रमाण पत्र।
  5. कृषि भूमि दस्तावेज।
  6. बैंक पासबुक विवरण।
  7. किसान प्रमाण पत्र।
  8. पासपोर्ट साइज फोटो।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश संपर्क।

आवेदन प्रक्रिया

  1. ग्राम विकास अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को जमा करें।
  5. सत्यापन के बाद, लाभार्थी को ऋण राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

योजना की विशेषताएं

  • राज्य सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस योजना को शुरू किया है।
  • किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष बजट
  • किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए यह योजना कृषि उत्पादन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।

संपर्क जानकारी

  • कृषि विभाग हेल्पलाइन नंबर: +91-XXXXXXXXXX
  • पता: कृषि भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ-226001

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश संपर्क।

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