मुख्य विशेषताएं
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- इस योजना के तहत ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
वेबसाइट
ग्राहक सहायता
हेल्पलाइन नंबर:
- 0522-6671125
- 1800-1800-4444
ईमेल: - uprsby@yahoo.co.in
योजना का अवलोकन
- योजना का नाम: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना।
- शुरुआत की तिथि: 1 मार्च 2019।
- नोडल विभाग: आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश।
योजना के बारे में
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए की।
- यह योजना उन परिवारों को कवर करती है जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं ले पा रहे।
- मुख्य उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करना।
लाभ
- ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर।
- लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
- लाभार्थी परिवार सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं।
- योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाएगा।
पात्रता
योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- स्थायी निवासी:
- उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय:
- योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यवर्गीय परिवारों को मिलेगा।
- आयु सीमा:
- आयु 35 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य:
- राज्य के पात्र बेरोजगार युवा भी लाभ ले सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
- जन सुविधा केंद्र जाएं:
- अपने नजदीकी CSC (जन सुविधा केंद्र) पर संपर्क करें।
- गोल्डन कार्ड बनवाएं:
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ लेकर जाएं और CSC संचालक को आवेदन जमा करें।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी करें:
- सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद CSC संचालक आवेदन जमा करेंगे।
- गोल्डन कार्ड प्राप्त करें:
- आवेदन स्वीकृत होने पर आपको गोल्डन कार्ड दिया जाएगा।
- बीमा का लाभ लें:
- गोल्डन कार्ड के माध्यम से आप ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी
- योजना का लाभ सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलता है।
- गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनिवार्य है।
- यह योजना राज्य के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
- 0522-6671125
- 1800-1800-4444
- आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- uprsby@yahoo.co.in
आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश पता :-
चौथी मंजिल, नवचेतना केंद्र 10 अशोक
मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001