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Uttar Pradesh Mukhyamantri Jan Arogya Yojana

मुख्य विशेषताएं

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. इस योजना के तहत ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  2. लाभार्थी सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

वेबसाइट

आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश

ग्राहक सहायता

हेल्पलाइन नंबर:

  • 0522-6671125
  • 1800-1800-4444
    ईमेल:
  • uprsby@yahoo.co.in

योजना का अवलोकन

  • योजना का नाम: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना।
  • शुरुआत की तिथि: 1 मार्च 2019।
  • नोडल विभाग: आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश।

योजना के बारे में

इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए की।

  • यह योजना उन परिवारों को कवर करती है जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं ले पा रहे।
  • मुख्य उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करना।

लाभ

  1. ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर।
  2. लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
  3. लाभार्थी परिवार सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं।
  4. योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाएगा।

पात्रता

योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  1. स्थायी निवासी:
    • उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आय:
    • योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यवर्गीय परिवारों को मिलेगा।
  3. आयु सीमा:
    • आयु 35 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. अन्य:
    • राज्य के पात्र बेरोजगार युवा भी लाभ ले सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  1. निवास प्रमाण पत्र।
  2. आय प्रमाण पत्र।
  3. जन्म प्रमाण पत्र।
  4. मोबाइल नंबर।
  5. आधार कार्ड।
  6. राशन कार्ड।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

  1. जन सुविधा केंद्र जाएं:
    • अपने नजदीकी CSC (जन सुविधा केंद्र) पर संपर्क करें।
  2. गोल्डन कार्ड बनवाएं:
    • सभी आवश्यक दस्तावेज़ लेकर जाएं और CSC संचालक को आवेदन जमा करें।
  3. आवेदन प्रक्रिया पूरी करें:
    • सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद CSC संचालक आवेदन जमा करेंगे।
  4. गोल्डन कार्ड प्राप्त करें:
    • आवेदन स्वीकृत होने पर आपको गोल्डन कार्ड दिया जाएगा।
  5. बीमा का लाभ लें:
    • गोल्डन कार्ड के माध्यम से आप ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी

  • योजना का लाभ सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलता है।
  • गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनिवार्य है।
  • यह योजना राज्य के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522-6671125
    • 1800-1800-4444
  • आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- uprsby@yahoo.co.in

आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश पता :-
चौथी मंजिल, नवचेतना केंद्र 10 अशोक
मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

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