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Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

Highlights

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ :-

  • मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में 5 लाख रूपये।
  • दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आँखों की क्षति हो जाने पर 5 लाख रूपये।
  • एक हाथ तथा एक पैर की क्षति हो जाने पर 5 लाख रूपये।
  • एक हाथ या एक पैर या एक आँख की क्षति हो जाने पर 2.5 लाख रूपये।
  • स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 100 प्रतिशत से कम होने पर 2.5 लाख रूपये।
  • स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 50 प्रतिशत से कम होने पर1 लाख 75 हज़ार रूपये।

 Customer Care

राजस्व परिषद् ईमेल आई डी :- borlko@nic.in

Information Brochure

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आधिकारिक दिशानिर्देश।

 

योजना का अवलोकन
योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
आरंभ होने की तिथि 14 सितम्बर 2019
लाभ कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने की दशा में 5,00,000/- रूपये तक की सहायता।
नोडल एजेंसी राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

 

योजना के बारे में

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है।

  • यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • योजना की शुरुआत 14 सितंबर 2019 को हुई थी।
  • योजना का संचालन राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।

मुख्य लाभ:

  • दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता के मामले में किसानों और उनके परिवारों को ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • पट्टेदार, सहखातेदार, और बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलता है।
  • योजना के अंतर्गत पात्र किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

योजना के लाभ

योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता निम्नलिखित है:

  1. ₹5,00,000/-: कृषक की मृत्यु या दोनों हाथ, दोनों पैर, या दोनों आंखों की क्षति पर।
  2. ₹5,00,000/-: एक हाथ और एक पैर की क्षति पर।
  3. ₹2,50,000/-: एक हाथ, एक पैर, या एक आंख की क्षति (स्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक हो)।
  4. ₹1,75,000/-: स्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक लेकिन 50% से कम होने पर।

योजना के उद्देश्य

  • कृषि क्षेत्र में किसानों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • पीड़ित परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान कर उनकी आजीविका में सुधार करना।

पात्रता

योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  2. राजस्व अभिलेखों में खातेदार/सहखातेदार दर्ज़ होना चाहिए।
  3. पट्टेदार (सरकारी/निजी/असामी) और बटाई पर खेती करने वाले किसान।
  4. कृषक की आयु दुर्घटना की तिथि को 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

योजना के लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  1. आवेदन पत्र।
  2. आधार कार्ड।
  3. पहचान पत्र।
  4. बैंक खाता विवरण।
  5. मृत्यु प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी)।
  6. राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज़ होने का प्रमाण।
  7. बटाईदार होने की स्थिति में भू-स्वामी या ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

  1. आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसे सही-सही भरें।
  2. आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  3. आवेदन पत्र की दो प्रतियां (मूल और छायाप्रति) संबंधित तहसील में जमा करें।
  4. तहसील कार्यालय में आवेदन जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें।
  5. आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की तहसीलदार द्वारा 2 सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी।
  6. उपजिलाधिकारी द्वारा क्रॉस चेक और सत्यापन किया जाएगा।
  7. सत्यापन के बाद आवेदन पत्र जिलाधिकारी को भेजा जाएगा।
  8. जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में 45 दिनों के भीतर ट्रांसफर कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

  1. आवेदन पत्र 45 दिनों के भीतर तहसील में जमा करना अनिवार्य है।
  2. जिलाधिकारी विशेष परिस्थिति में आवेदन की अवधि 1 माह तक बढ़ा सकते हैं।
  3. 75 दिनों के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  4. प्राकृतिक आपदा के मामले में राज्य आपदा मोचक निधि के तहत दी गई धनराशि को घटाकर शेष अंतर की राशि दी जाएगी।
  5. आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों के कारण हुई मृत्यु/दिव्यांगता पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  6. सांप या विषैले जीव-जंतु के काटने से मृत्यु की स्थिति में पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

ध्यान देने योग्य अन्य बातें

  • दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
  • संयुक्त परिवार में मृत कृषक के एक से अधिक वारिस होने पर सभी को संयुक्त आवेदन करना होगा।
  • यदि कृषक अन्य बीमा योजनाओं (जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के तहत कवर था, तो केवल अंतर की धनराशि प्रदान की जाएगी।

 

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • राजस्व परिषद् ईमेल आई डी :- borlko@nic.in

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