Highlights
- प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30000 /- रुपए की सहायता।
- दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000/- रुपए की सहायता।
- पूर्णतया अपंग होने पर 75000 /- रुपए की सहायता।
- आंशिक अपंग होने पर 37500 /- रुपए की सहायता।
- बीमाधारक के 10 वीं से 12 वीं कक्षा के दो बच्चो को प्रति परिवार, प्रतिमाह 100/- रुपए की छात्रवृति।
Customer Care
- आम आदमी बीमा योजना की हेल्पलाइन ईमेल :- aabybor@gmail.com
- LIC हेल्पलाइन नंबर :-022 68276827.
योजना का अवलोकन | |
योजना का नाम | आम आदमी बीमा योजना |
योजना की शुरुआत | 1 Nov 2008 |
योजना का प्रकार | जीवन बीमा योजना |
नोडल एजेंसी | राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाइट | आम आदमी बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइट। |
योजना के लाभ |
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प्रीमियम की राशि | 200 /- रुपए प्रतिवर्ष ( सरकार द्वारा देय ) |
बीमा की अवधि | 1 वर्ष (1 June से 31 May तक), हर साल नवीकरण। |
लाभार्थी | भूमिहीन ग्रामीण, आयु 18 वर्ष (न्यूनतम) से 59 वर्ष (अधिकतम) |
आवेदन की विधि | आवेदन ऑफलाइन किये जायेंगे। |
योजना के बारे में
भारत में लगभग 93% कर्मचारी असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं।
इन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने आम आदमी बीमा योजना शुरू की है।
इस योजना का प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा रखा गया है और इसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा।
योजना के लिए वित्तीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% भागीदारी होगी।
भारत में बीमारी और इलाज का खर्च आर्थिक पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है।
इसलिए, स्वास्थ्य बीमा आज के समय में अत्यंत आवश्यक हो गया है।
यह योजना प्रदेश के गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
योजना का उद्देश्य
- सरकार द्वारा भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- इस योजना को 2008-09 से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से लागू किया गया है।
- यह योजना उन परिवारों के मुखिया के लिए है जिनके पास भूमि नहीं है।
- मुखिया की मृत्यु के पश्चात परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- प्राकृतिक मृत्यु पर बीमित मुखिया के नामित व्यक्ति को ₹30,000/- की आर्थिक सहायता।
- दुर्घटनावश मृत्यु पर ₹75,000/- की आर्थिक सहायता।
- पूर्ण विकलांगता पर ₹75,000/-।
- आंशिक विकलांगता पर ₹37,500/-।
- शैक्षणिक सहायता: बीमित सदस्य के 10वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे दो बच्चों को ₹100/- प्रति माह छात्रवृत्ति।
- छात्रवृत्ति का भुगतान 1 जुलाई और 1 जनवरी को किया जाएगा।
पात्रता मानदंड
- भूमिहीन ग्रामीण जिनके पास बीमा से दो वर्ष पूर्व की अवधि में भी कोई भूमि न रही हो।
- लाभार्थी और उसका परिवार नियमित रूप से गांव में निवास करता हो।
- बीमा में प्रवेश की आयु 18 वर्ष (न्यूनतम) और 59 वर्ष (अधिकतम) है।
- मुखिया की आयु 59 वर्ष से अधिक होने पर, परिवार के मुख्य आय अर्जित करने वाले सदस्य को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- बीमा की सुनिश्चित राशि ₹30,000/-।
- योजना में नामांकन की तारीख से 45 दिनों की ग्रहणाधिकार अवधि।
पॉलिसी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आयु प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, या परिचय पत्र)।
- वोटर कार्ड।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- मुख्य सदस्य की जानकारी वाला आवेदन पत्र।
- पता प्रमाण।
- पहचान पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- नामांकित व्यक्ति का आवेदन पत्र।
आवेदन प्रक्रिया
- मुख्य प्रक्रिया
- नोडल अधिकारी योजना से संबंधित पात्र मुखिया सदस्यों की पहचान करेंगे।
- इन सदस्यों की सूचना आम आदमी बीमा योजना सॉफ़्टवेयर पर अपलोड की जाएगी।
- LIC द्वारा पॉलिसी प्रमाण पत्र तैयार कर लाभार्थी को वितरित किया जाएगा।
- ग्राम स्तर पर
- पॉलिसी प्रमाण पत्र लेखपाल या नोडल अधिकारी द्वारा वितरित किए जाएंगे।
- नोडल अधिकारी 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों की जानकारी तहसीलदार को प्रदान करेंगे।
- तहसील स्तर पर
- तहसीलदार इन जानकारियों को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी योजना को क्रियान्वित करेंगे।
बीमा क्लेम कैसे करें
- क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- दावा प्रमाण पत्र।
- पॉलिसी प्रमाण पत्र।
- मृत्यु या दुर्घटना प्रमाण पत्र।
- क्लेम प्रक्रिया
- दावा प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ तहसीलदार के पास जमा करें।
- तहसीलदार सूचना को सॉफ़्टवेयर में दर्ज करेंगे।
- LIC द्वारा नोडल अधिकारी को पॉलिसी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- नोडल अधिकारी इन दस्तावेज़ों को LIC की अधिकृत शाखा में भेजेंगे।
- धनराशि का भुगतान
- LIC द्वारा NEFT के माध्यम से धनराशि लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- दावा दुर्घटना के 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- शारीरिक आघात किसी और कारण से नहीं होना चाहिए।
क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्राकृतिक मृत्यु/ दुर्घटनावश मृत्यु क्लेम केदस्तावेज़ |
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दुर्घटनावश अपंगता क्लेम के दस्तावेज़ |
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छात्रवृति क्लेम के दस्तावेज़ |
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योजना के मुख्य बिंदु
- योजना भूमिहीन ग्रामीणों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- समय पर क्लेम फाइल करने और सही दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से लाभार्थी को धनराशि का शीघ्र भुगतान किया जाएगा।
- बीमा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- आम आदमी बीमा योजना की वेबसाइट
- आम आदमी बीमा योजना की उपयोगकर्ता दिग्दर्शिका
- भारतीय जीवन बिमा निगम (LIC) की वेबसाइट
- राजस्व परिषद ,उत्तर प्रदेश की वेबसाइट
संपर्क विवरण
- आम आदमी बीमा योजना की हेल्पलाइन ईमेल :- aabybor@gmail.com
- LIC हेल्पलाइन नंबर :-022 68276827.
- LIC SMS सुविधा के लिए :- SMS LICHELP<POLICY NO.> TO 9222492224 OR SMS LICHELP<POLICY NO.> TO 56767877.
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