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Uttar Pradesh Widow Pension Scheme

Highlights

Eligible Widow Women get Rs. 1,000/- per month Pension from Government of Uttar Pradesh

Customer Care

  • Customer Care Number :- 18004190001
  • Email :- widowpensionmahilakalyan@gmail.com

Information Brochure

UP Widow Pension Scheme Official Guidelines

योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना
लाभ प्रति माह 1000 रूपये की पेंशन धनराशि। ।
लाभार्थी केवल विधवा महिलायें।
नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर

स्कीम के बारे में

विधवा पेंशन स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसके तहत पति की मृत्यु के बाद निराश्रित स्त्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक पात्र विधवा स्त्री को प्रति माह ₹1,000 की पेंशन दी जाएगी।

  • पंजीकरण प्रक्रिया: लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका को पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
  • जांच और स्वीकृति:
    • आवेदन की जांच सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
    • पात्र आवेदनों की स्वीकृति के बाद आवेदिका को मोबाइल पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।
  • पेंशन वितरण: हर माह निर्धारित राशि सीधे आवेदिका के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

इस स्कीम का मुख्य नियम यह है कि लाभार्थी स्त्री ने पुनर्विवाह न किया हो।
लाभार्थी की मृत्यु होने पर पेंशन स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी।

आवेदन के निस्तारण की समय सीमा

आवेदन की प्रक्रिया को 4 माह के भीतर पूरा किया जाएगा।

स्कीम का फायदा

  • पात्र स्त्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने ₹1,000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।

पात्रता

इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  2. पति की मृत्यु हो चुकी हो।
  3. आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
  4. परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. आवेदिका केंद्र या राज्य सरकार से किसी अन्य पेंशन का लाभ न ले रही हो।
  6. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो।
  7. आवेदिका ने पुनर्विवाह न किया हो।

आवश्यक दस्तावेज़

लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • बैंक खाता की छाया प्रति और आईएफएससी कोड।
  • मोबाइल नंबर।
  • शपथ पत्र (यह पुष्टि करने के लिए कि कोई अन्य सहायता प्राप्त नहीं हो रही)।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. आवेदिका कॉमन सर्विस सेंटर या इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
  2. एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर निम्नलिखित जानकारी भरें:
    • जनपद और तहसील का नाम।
    • आवेदिका का नाम, पति का नाम और पता।
    • नगरीय या ग्रामीण निवासी का विवरण।
    • मोबाइल नंबर।
    • बैंक का विवरण (बैंक नाम, शाखा, खाता संख्या, IFSC कोड)।
    • तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का विवरण।
  3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
  4. आवेदन की स्थिति और धनराशि स्थानांतरण की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।

आवेदन की समय सीमा

  1. जांच प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी की जाएगी।
  2. खंड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पर 15 दिनों में कार्यवाही।
  3. जनपदीय समिति द्वारा 1 माह में स्वीकृति।
  4. धनराशि हस्तांतरण हेतु एनआईसी द्वारा 1 माह का समय।

धनराशि वितरण प्रक्रिया

पेंशन राशि चार तिमाही किश्तों में वितरित की जाएगी:

  1. प्रथम तिमाही: मई (अप्रैल-जून)।
  2. दूसरी तिमाही: जुलाई (जुलाई-सितंबर)।
  3. तीसरी तिमाही: अक्टूबर (अक्टूबर-दिसंबर)।
  4. चौथी तिमाही: जनवरी (जनवरी-मार्च)।

वर्ष 2021-2022 का वितरण सारांश

क़्वार्टर 1
(अप्रैल, मई, जून माह)
लाभार्थियों की संख्या 29,44,877
हस्तानांतरित धनराशि 441.73 करोड़
क़्वार्टर 2
(जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह)
लाभार्थियों की संख्या 29,68,343
हस्तानांतरित धनराशि 451.81 करोड़
क़्वार्टर 3
(अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह)
लाभार्थियों की संख्या 30,34,740
हस्तानांतरित धनराशि 469.23 करोड़
क़्वार्टर 4
(जनवरी, फरवरी, मार्च माह)
लाभार्थियों की संख्या 30,99,999
हस्तानांतरित धनराशि 2,292 करोड़

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संपर्क विवरण

  • हेल्पलाइन नंबर :- 18004190001
  • ईमेल :- widowpensionmahilakalyan@gmail.com

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