मुख्य विशेषताएं
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- पशु भरण-पोषण:
- प्रत्येक पशु के लिए ₹900 प्रति माह की धनराशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से बैंक खाते में दी जाती है।
- फसल उत्पादन में वृद्धि:
- निराश्रित/बेसहारा गोवंशों के संरक्षण से फसलों की सुरक्षा और उत्पादन में सुधार।
- आय में बढ़ोतरी:
- गरीब पशुपालकों की आय बढ़ाने और गोपालन को प्रोत्साहन देने का प्रयास।
वेबसाइट
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
ग्राहक सहायता
हेल्पलाइन नंबर:
- 0522-2740482
ईमेल: - dir-ah.up@nic.in
योजना का अवलोकन
- योजना का नाम: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना।
- शुरुआत की तिथि: 2021।
- नोडल विभाग: पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
योजना के बारे में
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसहारा और निराश्रित गोवंशों के संरक्षण और गरीब पशुपालकों की सहायता के उद्देश्य से की।
- गोवंश सुपुर्दगी प्रावधान:
- इच्छुक पशुपालकों को 4 गोवंश तक सुपुर्द किए जा सकते हैं।
- पोषण मिशन:
- चयनित कुपोषित परिवारों को दूध देने वाली गायें प्रदान की जाती हैं।
- इन परिवारों को भी ₹900 प्रति पशु प्रति माह की सहायता दी जाती है।
- संख्या:
- अब तक पोषण मिशन के तहत 3232 लाभार्थी और सामान्य लाभार्थियों को 163833 गोवंश सुपुर्द किए गए हैं।
लाभ
- ₹900 प्रति माह:
- प्रत्येक गोवंश के भरण-पोषण के लिए बैंक खाते में नियमित धनराशि।
- फसलों की सुरक्षा:
- बेसहारा गोवंशों से फसल और जनमानस की सुरक्षा।
- गोवंशीय नस्ल संरक्षण:
- देशी गोवंशीय नस्ल के संरक्षण का प्रयास।
- दूध की उपलब्धता:
- कुपोषित परिवारों को दूध की सुविधा।
पात्रता
योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- स्थायी निवासी:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान:
- मदर डेयरी से जुड़े किसान भी पात्र हैं।
- बैंक खाता:
- आवेदक के पास बैंक खाता होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- किसान कार्ड या मदर डेयरी कार्ड।
- बैंक खाते की पासबुक।
- निवास प्रमाण पत्र।
लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
- संपर्क करें:
- पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जाएं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें:
- मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन भरें:
- सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें:
- सभी जरूरी दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ जोड़ें।
- सबमिट करें:
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- सत्यापन:
- आवेदन की जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- स्वीकृति:
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद ₹900 प्रति माह की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर की जाएगी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- योजना का उद्देश्य निराश्रित गोवंशों का संरक्षण और गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करना है।
- योजना के तहत पशुपालकों को अधिकतम 4 गोवंश सुपुर्द किए जा सकते हैं।
- यह योजना पोषण मिशन के माध्यम से कुपोषण को भी कम करने का प्रयास करती है।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2740482
- पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पडेस्क मेल :- dir-ah.up@nic.in
- पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हरियाणा पता :- पशुपालन विभाग, बादशाह बाग, लखनऊ, उ.प्र.