उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना: एक परिचय
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने और बेरोजगारी की समस्या को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और कारीगरों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्य विशेषताएं और लाभ
- आर्थिक सहायता:
पात्र व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक का पूंजीगत ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। - ब्याज अनुदान:
- सामान्य वर्ग के लिए 4% से अधिक ब्याज की धनराशि योजना के तहत वहन की जाती है।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, विकलांग और भूतपूर्व सैनिकों को ब्याज अनुदान की सुविधा दी जाती है।
- व्यवसायिक प्राथमिकता:
- स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ग्रामोद्योग इकाई स्थापित की जाती है।
- दैनिक उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित इकाइयों को प्राथमिकता दी जाती है।
- रोजगार के अवसर:
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
- शहरों की ओर पलायन रोकने का प्रयास।
पात्रता मापदंड
योजना के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को पात्र माना गया है:
- शैक्षिक योग्यता:
- आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थानों से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति।
- व्यवसायिक शिक्षा (10+2) के अंतर्गत ग्रामोद्योग विषय में उत्तीर्ण।
- विशेष श्रेणियां:
- सरकारी सेवा के लिए अधिकतम आयु पार कर चुके शिक्षित बेरोजगार।
- एसजीएसवाई एवं अन्य सरकारी योजनाओं के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थी।
- स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाएं।
- पारंपरिक कारीगर।
- आयु सीमा:
18 से 50 वर्ष। - आरक्षित वर्ग:
लाभार्थियों में 50% तक आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग) के व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
योजना का आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- ऑनलाइन पंजीकरण:
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- लॉगिन:
- एसएमएस द्वारा प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
- आवेदन भरें:
- निजी जानकारी और व्यवसाय से संबंधित विवरण दर्ज करें।
- आवेदन जमा करें:
- आवेदन पत्र को सत्यापन के लिए सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- व्यवसाय संबंधित दस्तावेज।
संपर्क जानकारी
उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
पता: 8, तिलक मार्ग, लखनऊ – 226001
हेल्पलाइन नंबर:
- 0522-2208321
- 0522-2208310
- 0522-2208313
- 0522-2207004
- 0522-2208243 (फैक्स)
ईमेल: ceoupkvib@gmail.com
महत्वपूर्ण बिंदु
- रोजगार हेतु सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करवाने वाले अभ्यर्थी प्राथमिकता प्राप्त करते हैं।
- योजना के अंतर्गत अंशदान और ब्याज उपादान का स्तर विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग निर्धारित है।
- सामान्य वर्ग: 10% स्वयं का अंशदान।
- आरक्षित वर्ग: न्यूनतम अंशदान और उच्च ब्याज उपादान।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना पंजीकरण।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना लॉगिन।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन स्थिति देखें।
- उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0522-2208321
- 0522-2208310
- 0522-2208313
- 0522-2207004
- 0522-2208243 (फैक्स)
- उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेल्पडेस्क मेल :- ceoupkvib@gmail.com
उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पता :-
उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
8, तिलक मार्ग, लखनऊ – 226001