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Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme

Highlights

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-

हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।

Website

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल। 

Customer Care

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2209259

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- director.sw@dirsamajkalyan.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना।
लाभ
हर महीने ₹1000 की पेंशन राशि दी जाती है।
लाभार्थी
राज्य के सभी वृद्ध एवं बुजुर्ग।
नोडल विभाग
समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका
ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।

 

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है।

  • इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।
  • योजना के तहत राज्य के सभी पात्र बुजुर्गों को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है।
  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध और बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए आत्मनिर्भर बन सकें।

योजना के लाभ

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  1. हर महीने ₹1,000/- की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
  2. पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

पात्रता

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का होना चाहिए।
  4. यदि आवेदक सरकारी सेवा में कार्यरत रहा है, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  5. किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  6. आय सीमा:
    • ग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080/- वार्षिक तक।
    • शहरी क्षेत्र: ₹56,460/- वार्षिक तक।

आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है:

  1. आधार कार्ड।
  2. पैन कार्ड।
  3. आवासीय प्रमाण पत्र।
  4. पहचान पत्र।
  5. राशन कार्ड।
  6. आयु प्रमाण पत्र।
  7. बैंक खाते का विवरण।

आवेदन प्रक्रिया

पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदक निम्नलिखित दो तरीकों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  1. किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से।
  2. स्वयं या किसी इंटरनेट कैफे के माध्यम से।

ऑनलाइन आवेदन करने के चरण:

  1. एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाएं।
  2. आवेदन करने के लिए सबसे पहले स्वयं को पंजीकृत करें।
  3. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण भरें:

 

व्यक्तिगत विवरण
  • जनपद का नाम।
  • आवेदक का नाम।
  • पिता / पति का नाम।
  • पूरा पता।
  • नगरीय या ग्रामीण निवासी।
  • श्रेणी।
  • तहसील।
  • जन्म तिथि।
  • मोबाइल नंबर।
बैंक का विवरण
  • बैंक का नाम
  • बैंक शाखा का नाम
  • खाता संख्या
  • IFSC कोड
आय का विवरण तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र कीसंख्या

तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक।

 

  1. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
    • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आयु प्रमाण पत्र।
  2. आवेदन पत्र को सबमिट करें।

लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया

  1. आवेदन पत्र के सबमिट, स्वीकृत, या अस्वीकृत होने की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
  2. स्वीकृत आवेदन के बाद पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी।

 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2209259
  • समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- director.sw@dirsamajkalyan.in
  • समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पता :-
    समाज कल्याण विभाग
    प्राग नारायण रोड, बटलर कालोनी,
    लखनऊ-226001

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