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Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme

Highlights

  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी।

Website

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश।

Customer Care

  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in

 

योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना ।
लाभ
  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदानकिये जायेंगे :-
    • 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी।
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के दिव्यांग व्यक्ति।
नोडल विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।

 

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है।

  • इस योजना का संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
  • योजना के तहत राज्य के पात्र दिव्यांग नागरिकों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।

योजना के तहत लाभ

  • पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने ₹1,000/- की पेंशन राशि दी जाती है।
  • यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

पात्रता

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. न्यूनतम 40% की दिव्यांगता अनिवार्य है।
  4. आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना आवश्यक है।
  5. आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  6. आय सीमा:
    • ग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080/- वार्षिक तक।
    • शहरी क्षेत्र: ₹56,460/- वार्षिक तक।

आवश्यक दस्तावेज़

योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

  1. आधार कार्ड।
  2. पहचान पत्र।
  3. निवास प्रमाण पत्र।
  4. आय प्रमाण पत्र।
  5. आयु प्रमाण पत्र।
  6. विकलांगता प्रमाण पत्र।
  7. बैंक पासबुक।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकते हैं:

  1. किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से।
  2. स्वयं या किसी इंटरनेट कैफे के माध्यम से।

ऑनलाइन आवेदन के चरण

  1. एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाएं।
  2. स्वयं को पंजीकृत करें।
  3. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण भरें:
    • नाम
    • जन्मतिथि
    • पता
    • मोबाइल नंबर
    • बैंक खाता विवरण
  4. निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करें:
    • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
  5. सबमिट पर क्लिक करें।

महत्वपूर्ण बिंदु

  1. आवेदन के सबमिट, स्वीकृत, या अस्वीकृत होने की जानकारी आवेदक को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
  2. स्वीकृत आवेदन के बाद पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश प्रदेश पता :- 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

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