Highlights
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी।
Website
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश।
Customer Care
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
योजना का अवलोकन | |
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना । |
लाभ |
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लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के दिव्यांग व्यक्ति। |
नोडल विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे में
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है।
- इस योजना का संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
- योजना के तहत राज्य के पात्र दिव्यांग नागरिकों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।
योजना के तहत लाभ
- पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने ₹1,000/- की पेंशन राशि दी जाती है।
- यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
पात्रता
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- न्यूनतम 40% की दिव्यांगता अनिवार्य है।
- आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना आवश्यक है।
- आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080/- वार्षिक तक।
- शहरी क्षेत्र: ₹56,460/- वार्षिक तक।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड।
- पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक।
लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकते हैं:
- किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से।
- स्वयं या किसी इंटरनेट कैफे के माध्यम से।
ऑनलाइन आवेदन के चरण
- एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाएं।
- स्वयं को पंजीकृत करें।
- पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण भरें:
- नाम
- जन्मतिथि
- पता
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करें:
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- सबमिट पर क्लिक करें।
महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन के सबमिट, स्वीकृत, या अस्वीकृत होने की जानकारी आवेदक को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
- स्वीकृत आवेदन के बाद पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- पेंशन योजना आवेदक लॉग इन।
- यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना मोबाइल नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना बैंक खाता संख्या भूल गए हो तो।
- आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश प्रदेश पता :- 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
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