उत्तर प्रदेश उथले नलकूप मुफ्त बोरिंग योजना
मुख्य विशेषताएं
उत्तर प्रदेश उथले नलकूप मुफ्त बोरिंग योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
– बोरिंग के लिए:
– लघु किसानों को ₹5,000।
– सीमांत किसानों को ₹7,000।
– अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को ₹10,000।
– पम्पसेट के लिए:
– लघु किसानों को ₹4,500।
– सीमांत किसानों को ₹6,000।
– अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को ₹9,000।
– पाइप सिस्टम के लिए:
– सभी श्रेणी के किसानों को सिंचाई के लिए ₹3,000 का अनुदान।
योजना का परिचय
उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
उत्तर प्रदेश उथले नलकूप मुफ्त बोरिंग योजना शुरू की।
– शुरुआत: फरवरी 1985।
– लाभार्थी: लघु और सीमांत श्रेणी के किसान।
– लाभ:
– बोरिंग के लिए ₹5,000 से ₹10,000 तक की आर्थिक सहायता।
– पम्पसेट के लिए ₹4,500 से ₹9,000 तक की सहायता।
– पाइप सिस्टम के लिए ₹3,000 का अनुदान।
योजना के उद्देश्य
– लघु और सीमांत किसानों को सस्ती और सुलभ सिंचाई सुविधा प्रदान करना।
– किसानों की कृषि उत्पादकता और लाभ बढ़ाना।
– 30 मीटर गहराई तक की 110 मिमी व्यास की बोरिंग।
– बोरिंग से लगभग 3 हेक्टेयर शुद्ध और 5 हेक्टेयर सकल कृषि भूमि की सिंचाई।
योजना के तहत लाभ
– बोरिंग, पम्पसेट, और पाइप सिस्टम के लिए अनुदान।
– प्राथमिकता उन किसानों को, जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभार्थी हैं।
– बोरिंग की जियो-टैगिंग अनिवार्य।
पात्रता
-
किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. किसान के नाम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
3. किसान लघु या सीमांत श्रेणी का होना चाहिए।
4. पहले किसी अन्य बोरिंग योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य।
लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
– आधार कार्ड।
– नवीनतम खतौनी (61(ख)) की प्रति।
– पासपोर्ट साइज फोटो।
– पंजीकरण संख्या (PM-KISAN या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल)।
– बैंक खाता विवरण।
– ₹100 का स्टाम्प।
आवेदन की प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन
-
ग्राम पंचायत जल संसाधन समिति की सहमति से लाभार्थी किसानों का चयन।
2. चयनित किसानों की सूची ग्राम पंचायत की खुली बैठक में तैयार की जाएगी।
3. सूची को सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को भेजा जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन
-
किसान उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
2. आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
3. आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसानों को सूचित किया जाएगा।
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
-
उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम के तहत बोरिंग का पंजीकरण अनिवार्य है।
2. ISI मार्क वाले 110 मिमी PVC पाइप का उपयोग।
3. पम्पसेट स्थापना के लिए बैंक से ऋण लेने वाले किसान ISI मार्क पम्पसेट किसी भी निर्माता से खरीद सकते हैं।
4. सभी श्रेणी के किसानों को एचडीपीई पाइप सिंचाई प्रणाली की लागत का 50%, अधिकतम ₹3,000 अनुदान।
संपर्क जानकारी
– हेल्पलाइन नंबर:
– 0522 2286627
– 0522 2286601
– 0522 2286670
– ईमेल: milu-up@nic.in
– पता: लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ – 226001।
संबंधित योजनाएं
– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)।
– मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना।
Matching schemes for sector: Agriculture
Sno | CM | Scheme | Govt |
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