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Uttar Pradesh Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana

मुख्य विशेषताएं

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. आर्थिक सहायता:
    • कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम ₹2 लाख की आर्थिक सहायता।

वेबसाइट

उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल।

ग्राहक सहायता

हेल्पलाइन नंबर:

  • 0522-2977711

योजना का अवलोकन

  • योजना का नाम: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना।
  • नोडल विभाग: उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड।
  • लाभ:
    • दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता।
  • आवेदन का तरीका: ऑनलाइन आवेदन।

योजना के बारे में

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

  • मुख्य उद्देश्य:
    1. असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
    2. दुर्घटनाओं से होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करना।

लाभ:

  1. दुर्घटनावश मृत्यु:
    • कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके परिवार को ₹2 लाख की आर्थिक सहायता।
  2. दिव्यांगता:
    • कामगार के दिव्यांग होने की स्थिति में भी ₹2 लाख तक की सहायता।

पात्रता

योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  1. स्थायी निवासी:
    • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. पंजीकृत कामगार:
    • आवेदक असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
  3. आवेदन समय:
    • दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज़

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

  1. घोषणा पत्र।
  2. आधार कार्ड।
  3. बैंक खाता विवरण।
  4. कर्मकार की नवीनतम फोटो।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

  1. पंजीकरण:
    • उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल पर पंजीकरण करें।
  2. लॉगिन:
    • पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें।
  3. आवेदन भरें:
    • सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज पोर्टल पर भरें।
  4. आवेदन सबमिट करें:
    • भरा हुआ आवेदन पत्र सबमिट करें।
  5. सत्यापन:
    • आवेदन पत्र की जांच और सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  6. स्वीकृति और सूचना:
    • आवेदन मंजूरी के बाद लाभार्थी को सूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

  1. योजना का उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
  2. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल है।
  3. समय पर आवेदन करना अनिवार्य है।

यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो दुर्घटनाओं से उत्पन्न वित्तीय चुनौतियों को कम करने में सहायक है।

 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2977711

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पता :-
कमरा नंबर – 752, 753, 754 7 वीं
मंजिल इंदिरा भवन, हजरतगंज
लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिन – 226001

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