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Chief Minister Trader Accident Insurance Scheme

Highlights

  • मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत निम्नलिखित लाभ देय होगा :-
    • दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की दशा में 10 लाख रूपये।
    • हत्या हो जाने की दशा में 10 लाख रूपये।
    • पूर्ण स्थायी विकलांगता होने जाने पर 10 लाख रूपये।
    • आंशिक विकलांगता हो जाने की दशा में विकलांगता प्रतिशत के अनुसार।

Customer Care

  • मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001805223.
  • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0552 2721944.
    • 0522 2721153.
    • 0522 2721140.
  • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश फैक्स नंबर:- 0522 2721167.
  • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन ई-मेल :- cthelplinehqlu-up@nic.in.

Information Brochure

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिशानिर्देश।

 

योजना का अवलोकन
योजना का नाम मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना।
आरंभ होने की तिथि अगस्त 2000.
लाभार्थी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यापारी।
लाभ
  • दुर्घटना में मृत्यु / हत्या या पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर 10 लाख रुपए कीसहायता।
  • आंशिक विकलांगता होने पर, विकलांगता प्रतिशत के आधार पर सहायता।
बीमित धन राशि 10 लाख।
बीमा योजना की अवधि 1 साल।
क्रियान्वयन एजेंसी राज्य कर विभाग,उत्तर प्रदेश। 
आवेदन का तरीका ऑनलाइन / ऑफलाइन।

 

योजना के बारे में

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों के हितों की सुरक्षा हेतु अगस्त 2000 में शुरू की गई थी। यह योजना वाणिज्य कर विभाग द्वारा संचालित है और व्यापारियों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

योजना के मुख्य बिंदु:

  • दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता।
  • योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी ही ले सकते हैं।
  • व्यापारी का बीमा वाणिज्य कर विभाग द्वारा बीमा कंपनी में कराया जाएगा।
  • दावा प्रपत्र राज्य कर विभाग की वेबसाइट या ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • व्यापारी/उत्तराधिकारी को दावा प्रपत्र ऑनलाइन/ऑफलाइन वाणिज्य कर कार्यालय में जमा करना होगा।

बीमा प्रक्रिया:

  • प्रत्येक फर्म एक व्यक्ति को नामित कर सकती है, जो बीमा लाभ प्राप्त करेगा:
    • एकल स्वामित्व वाली फर्म: फर्म का मालिक।
    • साझेदारी फर्म: कोई एक साझीदार।
    • कंपनी: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)।
    • संयुक्त हिंदू परिवार: परिवार का कर्ता।
  • उचित आवेदन के एक माह के भीतर बीमा कंपनी को बीमित राशि का भुगतान करना होगा।
  • यदि व्यक्ति एक से अधिक फर्म में नामित है, तो लाभ केवल एक फर्म के लिए ही देय होगा।

दावे का अस्वीकृत होना:

  • बीमा कंपनी द्वारा दावा अस्वीकृत किए जाने पर, पूरी जानकारी 15 दिनों के भीतर वाणिज्य कर विभाग को देनी होगी।
  • यदि एक माह के भीतर भुगतान में देरी होती है, तो बीमा कंपनी को 14% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।

लाभार्थियों को भुगतान:

  • लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।

योजना के तहत लाभ

योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे:

  • ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता दुर्घटना/मृत्यु की स्थिति में।
  • सहायता की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगी।

योजना का लाभ कौन ले सकता है?

  • उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत सभी व्यापारी।
  • व्यक्तिगत स्वामित्व वाली फर्म में फर्म का प्रोप्राइटर।
  • साझेदारी फर्म में किसी एक साझीदार।
  • संयुक्त हिंदू परिवार में परिवार का कर्ता।
  • कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)।

पात्रता

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  1. व्यापारी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  2. पहचान प्रमाण पत्र और पैन कार्ड हो।
  3. मृत्यु प्राकृतिक कारणों से न हुई हो।
  4. दुर्घटना के समय व्यापारी योजना में पंजीकृत हो।

आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन आवेदन:
    • राज्य कर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
    • आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
    • दावा प्रपत्र को ऑनलाइन जमा करें।
  • ऑफलाइन आवेदन:
    • ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करें।
    • सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
    • आवेदन जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें।

 

ऑनलाइन आवेदन
  • दावेदार को वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
  • वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर महत्वपूर्ण लिंक्स के अंदर दुर्घटना बीमा योजना पर क्लिक करनाहोगा।
  • आवेदक मुख़्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के पेज पर पहुँच जायेगा।
  • दावेदार को अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP कन्फर्म करना होगा, सबमिट पर क्लिक करनेपर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • दावेदार को निम्न विवरण आवेदन पत्र में भरना होगा :-
    • नाम।
    • पता।
    • जन्म तिथि।
    • फर्म का नाम।
    • पैन नंबर।
    • वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन नंबर।
    • दुर्घटना की तिथि।
    • स्थान।
    • दुर्घटना का विवरण। इलाज का विवरण।
    • मृत्यु की दिनांक।
    • मृत्यु का कारण।
    • नामित व्यक्ति का विवरण।
    • अस्पताल का प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड संख्या।
    • परिवार आई.डी.।
    • मोबाइल नंबर।
  • अब विवरण की जाँच कर रजिस्ट्रेशन सेव करे, सेव होने पर संलग्न अपलोड करे ।
  • अपने आवेदन को फाइनल सबमिट करे।
  • दावेदार को स्क्रीन पर रिफरेन्स नंबर दिखाई देगा, इसे नोट कर ले आवेदन की स्थिति जानने केलिये।
ऑफलाइनआवेदन
  • बीमित व्यापारी की दुर्घटना होने पर व्यापारी / उत्तराधिकारी।/ लाभार्थी, ऑफलाइन दावा प्रपत्रसम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर
    विभाग में जमा कर , इसके माध्यम से बीमा कंपनी में अपना दावा पेश करेंगे।
  • दावा प्रपत्र खण्डाधिकारी/ ज्वाइन्ट कमिशनर वाणिज्य कर के कार्यालय तथा विभागीयवेबसाइट www.comtax.up.nic.in पर उपलब्ध है।
  • दावेदार दावा प्रपत्र को पूरा भरकर, हस्ताक्षरित कर और साथ में जरुरी दस्तावेज़ के साथवाणिज्य कर विभाग में जमा करायेंगे।

 

दावे की प्रक्रिया

  1. सहायक आयुक्त स्तर पर जांच:
    • व्यापारी/दावेदार द्वारा जमा किया गया फॉर्म सहायक आयुक्त को भेजा जाएगा।
    • फॉर्म सही पाए जाने पर इसे संयुक्त आयुक्त को सबमिट किया जाएगा।
    • यदि फॉर्म में त्रुटियां हैं या विवरण अधूरा है, तो इसे व्यापारी के पास सुधार के लिए वापस भेजा जाएगा।
  2. संयुक्त आयुक्त स्तर पर जांच:
    • संयुक्त आयुक्त फॉर्म की जांच करेंगे और इसे सही पाए जाने पर अपर आयुक्त को भेजेंगे।
    • यदि फॉर्म में कोई त्रुटि है, तो इसे वापस सहायक आयुक्त को सुधार के लिए भेजा जाएगा।
  3. अपर आयुक्त स्तर पर जांच:
    • अपर आयुक्त आवेदन की जांच करेंगे और इसे सही पाए जाने पर हेड ऑफिस भेज देंगे।
    • यदि आवेदन में त्रुटियां पाई जाती हैं, तो इसे वापस संयुक्त आयुक्त को भेजा जाएगा।
  4. हेड ऑफिस स्तर पर प्रक्रिया:
    • हेड ऑफिस द्वारा फॉर्म की पुष्टि होने पर इसे भुगतान के लिए संयुक्त आयुक्त को भेजा जाएगा।
    • यदि फॉर्म में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो इसे हेड ऑफिस में वापस भेजा जाएगा।
  5. संयुक्त आयुक्त से DDO के पास:
    • फॉर्म को आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) के पास भेजा जाएगा।
    • यदि फॉर्म सही पाया जाता है, तो व्यापारी को बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
    • त्रुटि पाए जाने पर फॉर्म को सुधार के लिए संयुक्त आयुक्त को वापस भेजा जाएगा।
  6. DDO की जिम्मेदारी:
    • DDO लेनदेन का रिकॉर्ड रखेंगे और बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
  7. दावे की समय सीमा:
    • बीमा योजना की समाप्ति के छह माह के भीतर दावा किया जाना चाहिए।
    • छह माह के बाद किए गए दावों पर वाणिज्य कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

दावे के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. पूर्ण और हस्ताक्षरित दावा फॉर्म।
  2. प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो (छह महीने से अधिक पुरानी न हो)।
  3. बीमित व्यापारी का राशन कार्ड।
  4. बीमित व्यापारी का मोबाइल नंबर।
  5. बीमित व्यापारी की परिवार आईडी।
  6. पूर्ण या आंशिक विकलांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाण-पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी)।
  7. मृत्यु की स्थिति में:
    • मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
    • पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रति।
  8. दुर्घटना की रिपोर्ट/एफआईआर की सत्यापित प्रति।
  9. बीमित व्यापारी का वाणिज्य कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति)।
  10. दावेदार/उत्तराधिकारी का राष्ट्रीयकृत बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित)।
  11. दावेदार/उत्तराधिकारी का पहचान पत्र एवं पैन कार्ड।
  12. योजना में नामित व्यक्तियों की सूची।

 

दुर्घटना में मृत्यु / हत्या कीदशा में
  • सहायता व्यापारी के पति या पत्नी को दी जायेगी।
  • यदि दो या दो से ज्यादा पत्निया जीवित है, तो उनमें धनराशि बराबर हिस्सों में बाँट दीजायेगी।
  • जहाँ पति/ पत्नी जीवित न हो, तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्रके आधार पर भुगतान किया जायेगा ।
  • अविवाहित व्यापारी के पिता को, पिता के जीवित न होने पर माता को, दोनों पिता/माता के जीवित न होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र केआधार पर भुगतान किया जायेगा।
  • यदि एक समय पर एक से अधिक साझीदार एक साथ मरते है अथवा विकलांग होते हैं, तो बीमित धनराशि बराबर- बराबर बांटी जायेगी।
पूर्ण एवं आंशिक स्थायीविकलांगता की दशा में
  • सम्बन्धित व्यापारी को योजना से सहायता मिलेगी।

 

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001805223.
  • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0552 2721944.
    • 0522 2721153.
    • 0522 2721140.
  • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश फैक्स नंबर:- 0522 2721167.
  • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन ई-मेल :- cthelplinehqlu-up@nic.in.
  • आयुक्त कार्यालय, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,
    वाणिज्य कर मुख्यालाय,
    विभूति खंड, गोमती नगर,
    लखनऊ – 226010.

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