Highlights
- पात्र कन्याओं को 51,000/- रूपये की धनराशि का लाभ मिलेगा जिसमे –
- गृहस्थी की स्थापना के लिए – 35000/- रूपये।
- विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री के लिए – 10000/- रूपये।
- विवाह आयोजन हेतु 6000/- रूपये की धनराशि सहायता स्वरुप मिलेगी।
Customer Care
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य जाति के लिए –
- टोल फ्री नंबर – 18004190001.
- अन्य पिछड़ी जाति के लिए –
- डिप्टी डायरेक्टर – 0522 2288861.
- टोल फ्री नंबर – 18001805131.
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी –
- डिप्टी डायरेक्टर – 0522 2286199.
- समाज कल्याण विभाग फोन नंबर :- 0522 2209259.
- समाज कल्याण विभाग ई-मेल : – director.sw@dirsamajkalyan.in
योजना का अवलोकन | |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2017 |
लाभ |
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नोडल एजेंसी | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण और समाज में समरसता को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है।
- योजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना सभी जातियों, धर्मों, और समुदायों के लिए लागू है।
- योजना के तहत तलाकशुदा, विधवा, और दिव्यांग महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है।
मुख्य विशेषताएं:
- सामूहिक विवाह में न्यूनतम 10 जोड़ों का शामिल होना अनिवार्य है।
- विवाह का आयोजन संबंधित धर्मों और समुदायों के रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाएगा।
- हर कन्या को विवाह के लिए ₹51,000/- की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विधवा, निराश्रित, दिव्यांग महिलाओं और उनकी पुत्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना के उद्देश्य
- गरीब परिवारों को शादी के खर्च और कर्ज के बोझ से राहत देना।
- निर्धन कन्याओं को गृहस्थी की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- विधवा, तलाकशुदा, और दिव्यांग महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार।
- समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करना।
पात्रता
योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- कन्या उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की पुत्री होनी चाहिए।
- कन्या और उसके अभिभावक गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करते हों।
- जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति से निर्धनता प्रमाणित हो।
- कन्या की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- वर की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
- तलाकशुदा महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए कानूनी तलाक का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
योजना के लाभ
योजना के अंतर्गत पात्र कन्याओं को निम्नलिखित सहायता दी जाएगी:
- ₹35,000/- गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में जमा किए जाएंगे।
- विवाह के लिए आवश्यक सामग्री:
- कपड़े, बिछिया, चांदी की पायल, और 7 बर्तन के लिए ₹10,000/-।
- विवाह आयोजन:
- भोजन, पंडाल, पेयजल, फर्नीचर, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था के लिए ₹6,000/-।
(सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।)
- भोजन, पंडाल, पेयजल, फर्नीचर, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था के लिए ₹6,000/-।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करना आवश्यक है:
- आवेदिका और वर की पासपोर्ट साइज फोटो।
- अभिभावक का आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- आवेदिका और वर का आधार कार्ड।
- आवेदिका के बैंक खाते का विवरण।
- शादी प्रमाण पत्र (शादी का कार्ड या अन्य प्रमाण)।
- बी.पी.एल. कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
- विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- तलाकशुदा महिलाओं के लिए तलाक के न्यायालय आदेश की प्रति।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें और भरें।
आवेदन प्राप्तकर्ता का विवरण |
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भाग – अ (आवेदिका का विवरण) |
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भाग – ब (वर का विवरण) |
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भाग – स (विधवा एवं तलाकशुदा कन्याओं हेतु) | पूर्व पति का नाम।
पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक। पूर्व पति की मृत्यु / विवाह विच्छेद होने कादिनांक। पूर्व पति के पिता / अभिभावक का नाम एवंपता। |
- इसे अपने क्षेत्र के जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें:
- आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- गरीबी रेखा/ निराश्रित/ बी०पी०एल० कार्ड की छायाप्रति।
- कन्या एवं वर की पासपोर्ट साइज फोटो।
- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- तलाकशुदा होने की दशा में न्यायालयी आदेश की छायाप्रति।
- कन्या के बैंक खाता से सम्बंधित पासबुक की छायाप्रति।
- पूर्ण भरा हुवा आवेदन पत्र व साथ में संलग्न दस्तावेज़ों को आवेदक को अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कराना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात विभाग के जांच अधिकारी द्वारा आवेदन व संलग्न दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जायगी।
- त्रुटि न पाए जाने पर आवेदक के खाते में अनुदान की धनराशि जमा कर दी जायगी।
- जांच के बाद पात्रता स्वीकृत होने पर धनराशि लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन करने हेतु आवेदक को विवाह अनुदान पोर्टल पर जाना होगा।
- नया पंजीकरण करने हेतु आवेदक को निम्न में से अपनी जाति को चुनना होगा :-
- सम्बंधित जाती चुनने के बाद पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र खुल जायगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण क्रमवार भरा जायगा :-
आवेदक का विवरण |
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शादी का विवरण। |
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वार्षिक आय का विवरण। |
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बैंक का विवरण। |
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महत्वपूर्ण बिंदु
विवाह निशुल्क होगा
- वर या कन्या के परिवार से किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क या दान नहीं लिया जाएगा।
बाल विवाह अधिनियम का अनुपालन
- वर एवं वधु की आयु निर्धारित सीमा से कम होने पर, बाल विवाह अधिनियम के तहत उनके अभिभावकों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आयु प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज़
आयु की पुष्टि के लिए केवल निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे:
- शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- मतदाता प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- परिवार रजिस्टर की नक़ल।
- डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- मनरेगा जॉब कार्ड।
विवाह की तिथि का निर्धारण
- पंजीकरण के पश्चात, विवाह की दिनांक आवेदक को विभाग द्वारा सूचित की जाएगी।
सामूहिक विवाह का न्यूनतम मानदंड
- सामूहिक विवाह आयोजन के लिए न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है।
विशेष प्राथमिकता
- योजना के अंतर्गत विधवा और विकलांग महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
गृहस्थी स्थापना हेतु धनराशि
- कन्या के बैंक खाते में ₹35,000/- की राशि गृहस्थी की स्थापना के लिए प्रदान की जाएगी।
विवाह हेतु आवश्यक सामग्री
कन्या को निम्नलिखित सामग्री के लिए ₹10,000/- की राशि प्रदान की जाएगी:
- कपड़े।
- बिछिया।
- चांदी की पायल।
- 7 बर्तन।
(उपरोक्त सामग्रियों की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।)
विवाह आयोजन हेतु धनराशि
विवाह आयोजन के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं हेतु ₹6,000/- की धनराशि प्रदान की जाएगी:
- भोजन।
- पंडाल।
- पेयजल।
- फर्नीचर।
- विद्युत/प्रकाश व्यवस्था।