Highlights
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू. 3000/- प्रति माह होगी।
Website
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।
Customer Care
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
योजना का अवलोकन | |
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना। |
लाभ |
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लाभार्थी | कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन। |
नोडल विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना का संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये अनुदान की सहायता देना है जिनके परिवार की आय उनके भरण-पोषण हेतु पर्याप्त न हो।
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू. 3000/- प्रति माह होगी।
- भुगतान की प्रक्रिया लाभार्थी को धनराशि का भुगतान ई-पेमेन्ट से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- यूपी कुष्ठरोग पेंशन योजना की मदत से कृष्ठ रोग हुए व्यक्ति अपनी दैनदिन जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन (दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो)।
- उक्त पेंशन/अनुदान के लिये बी.पी.एल. आय सीमा निर्धारित होगी।
- कुष्ठ रोग के कारण हुये दिव्यांगजन किसी भी आयु वर्ग के हों।
- यूपी कुष्ठरोग पेंशन योजना का लाभ राज्य के सभी जाती और श्रेणी के कृष्ठ रोग हुए व्यक्ति को प्रदान की जाएगा।
- इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी कृष्ठ रोग हुए व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा।
- पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू. 3000/- प्रति माह होगी।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन (दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो)।
- कुष्ठ रोग के कारण हुये दिव्यांगजन किसी भी आयु वर्ग के हों।
- गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- अन्य पेंशन योजना का लाभ न उठा रहे हो।
- उक्त पेंशन/अनुदान के लिये बी.पी.एल. आय सीमा निर्धारित होगी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खता विवरण।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- कृष्ठ रोग प्रमाण पत्र।
- गरीबी रेखा से निचे का प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- आवेदक इस योजना के अंतर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-
- किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
- स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से।
- सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकृत करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
व्यक्तिगत विवरण | o जनपद का नाम।
o आवेदक का नाम। o पिता / पति का नाम। o पूरा पता। o नगरीय या ग्रामीण निवासी। o श्रेणी। o तहसील। o जन्म तिथि। o मोबाइल नंबर। |
बैंक का विवरण | o बैंक का नाम
o बैंक शाखा का नाम o खाता संख्या o IFSC कोड |
आय का विवरण | o तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या
o तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक। |
- इसके पश्चात् निमिन्लिखित दस्तावेज़ जो अपलोड होंगे :-
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु प्रमाण पत्र।
- कृष्ठ रोग प्रमाण पत्र।
- उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायेंगे।
- इसके बाद आवेदक के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- पेंशन योजना आवेदक लॉग इन।
- यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना मोबाइल नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना बैंक खाता संख्या भूल गए हो तो।
- आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश प्रदेश पता :- 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
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Uttar Pradesh Leprosy Pension Scheme