सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI) अधिनियम, 2005, भारत के नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यदि आप किसी सरकारी संगठन से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो RTI आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
नीचे RTI आवेदन फाइल करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है:
1. ऑनलाइन RTI कैसे फाइल करें?
यदि आप केंद्र सरकार से संबंधित जानकारी मांगना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया:
- RTI की आधिकारिक वेबसाइट rtionline.gov.in पर जाएं।
- “Submit Request” (अनुरोध सबमिट करें) बटन पर क्लिक करें।
- एक निर्देश पेज (Guidelines Page) खुलेगा, इसे ध्यान से पढ़ें और “I have read and understood” पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
- “Select Ministry/Department/Apex Body” में उस मंत्रालय या विभाग का चयन करें जिससे जानकारी चाहिए।
- अपने व्यक्तिगत विवरण भरें – नाम, पता, संपर्क नंबर आदि।
- सूचना का विवरण लिखें – जिस विषय पर जानकारी चाहिए, उसे संक्षेप में और स्पष्ट रूप से लिखें।
- RTI शुल्क भुगतान करें – ₹10 की फीस ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या UPI के माध्यम से जमा करें।
- Submit बटन पर क्लिक करें।
👉 स्टेटस ट्रैक करें: आप अपने RTI आवेदन का स्टेटस RTI वेबसाइट पर “View Status” विकल्प में जाकर देख सकते हैं।
2. ऑफलाइन RTI कैसे फाइल करें?
यदि आप किसी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय (जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम) से जानकारी चाहते हैं, तो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्टेप-बाय-स्टेप ऑफलाइन प्रक्रिया:
-
RTI आवेदन पत्र लिखें:
- सबसे पहले एक सादा कागज लें या यहाँ से RTI फॉर्म डाउनलोड करें.
- पत्र में नीचे दिए गए अनिवार्य विवरण शामिल करें:
- संदर्भ: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी हेतु आवेदन।
- विभाग का नाम: जिस विभाग से सूचना चाहिए।
- अपना नाम, पता, और संपर्क नंबर।
- विस्तृत प्रश्न: जो जानकारी चाहिए, उसे संक्षेप में और स्पष्ट रूप से लिखें।
- ₹10 का शुल्क भुगतान विवरण।
-
RTI शुल्क भुगतान करें:
- डिमांड ड्राफ्ट (DD) / इंडियन पोस्टल ऑर्डर (IPO) / कोर्ट फीस स्टैम्प के माध्यम से ₹10 शुल्क जमा करें।
- बीपीएल (BPL) श्रेणी के लोगों को शुल्क से छूट मिलती है, लेकिन उन्हें गरीबी रेखा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
-
RTI आवेदन सही विभाग को भेजें:
- RTI आवेदन को संबंधित Public Information Officer (PIO) के पते पर भेजें।
- विभाग का पता जानने के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाएं या राज्य की RTI वेबसाइट पर खोजें।
- आवेदन को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें।
-
रसीद और ट्रैकिंग:
- स्पीड पोस्ट की Tracking ID सुरक्षित रखें ताकि यह पता लगाया जा सके कि आवेदन पहुंचा या नहीं।
3. RTI का जवाब कितने समय में मिलता है?
- 30 दिन – सामान्य मामलों में।
- 48 घंटे – यदि मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो।
- 35 दिन – यदि कोई राज्य सरकार का विभाग शामिल हो।
- 60 दिन – यदि तीसरे पक्ष (Third Party) की जानकारी मांगी गई हो।
अगर समय सीमा में जवाब नहीं मिलता, तो First Appeal (पहली अपील) दायर कर सकते हैं।
4. RTI के लिए महत्वपूर्ण लिंक:
- ऑनलाइन RTI आवेदन करें: https://rtionline.gov.in
- राज्यवार RTI पोर्टल: https://rti.gov.in/statewebsites.asp
- RTI नियम और गाइडलाइन: https://rti.gov.in
5. किन मामलों में RTI फाइल की जा सकती है?
✅ सरकारी योजनाओं का विवरण
✅ सरकारी अधिकारियों की सैलरी और खर्चे
✅ सरकारी टेंडर और प्रोजेक्ट्स
✅ सरकारी स्कूलों, अस्पतालों की सेवाएं
✅ पुलिस केस की स्थिति
✅ ट्रैफिक चालान और जुर्माने से संबंधित जानकारी
🚫 RTI किन मामलों में नहीं की जा सकती?
❌ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में
❌ निजी कंपनियों से जानकारी मांगने के लिए
❌ किसी व्यक्ति की निजी जानकारी प्राप्त करने के लिए