Atal Pension Yojna for People of Un-organized and Organized Sector
Central Govt Schemes

Atal Pension Yojna – Detailed Information in Hindi

अटल पेंशन योजना (APY): संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए एक सुरक्षित पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (APY) एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य लोगों को विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना नियमित योगदान के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देती है।

अटल पेंशन योजना का परिचय

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत संचालित की जाती है। यह उन कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, जिनके पास किसी नियोक्ता द्वारा प्रदत्त पेंशन योजना नहीं होती है।


अटल पेंशन योजना के प्रमुख लाभ और विशेषताएँ

✔️ गारंटीकृत पेंशन

✅ ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह तक की निश्चित पेंशन
✅ पेंशन राशि व्यक्ति की मासिक योगदान राशि और नामांकन उम्र पर निर्भर करती है।

✔️ सरकारी योगदान (योग्य सब्सक्राइबर्स के लिए)

✅ जिन लोगों को किसी भी वैधानिक पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें सरकार की ओर से योगदान मिलता है।
✅ सरकार 5 वर्षों तक सब्सक्राइबर के वार्षिक योगदान का 50% या ₹1,000 प्रति वर्ष (जो भी कम हो) तक का योगदान देती है।

✔️ ऑटो-डेबिट प्रणाली

बैंक खाते से स्वचालित मासिक कटौती, जिससे बिना किसी रुकावट के बचत सुनिश्चित होती है।

✔️ लचीला योगदान विकल्प

✅ सब्सक्राइबर अपनी योगदान राशि साल में एक बार बढ़ा या घटा सकते हैं।

✔️ टैक्स लाभ

धारा 80CCD(1) और 80CCD(1B) के तहत कर में छूट, जिससे ₹2 लाख प्रति वर्ष तक की बचत संभव है।

✔️ परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा

✅ सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर, उनका जीवनसाथी पेंशन प्राप्त करता रहेगा
✅ यदि दोनों पति-पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति को संचित राशि प्राप्त होगी

✔️ निकासी एवं पूर्व-निकासी नियम

60 वर्ष की आयु के बाद नियमित मासिक पेंशन मिलती है।
अकाल मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में ही निकासी की अनुमति होती है।


अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता

इस योजना में नामांकन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

✔️ भारतीय नागरिक होना चाहिए
✔️ 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए
✔️ आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ा एक बचत बैंक खाता होना आवश्यक है।
✔️ वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, तभी सरकारी योगदान का लाभ मिलेगा।

👉 अधिक जानकारी के लिए देखें: अटल पेंशन योजना पात्रता


योगदान राशि और मासिक भुगतान तालिका

नामांकन उम्र के आधार पर, सब्सक्राइबर को अपने चुने गए पेंशन विकल्प के अनुसार योगदान देना होगा। नीचे दी गई तालिका से मासिक योगदान राशि को समझ सकते हैं:

आयु (वर्ष) ₹1,000 पेंशन ₹2,000 पेंशन ₹3,000 पेंशन ₹4,000 पेंशन ₹5,000 पेंशन
18 ₹42 ₹84 ₹126 ₹168 ₹210
25 ₹76 ₹151 ₹226 ₹301 ₹376
30 ₹116 ₹231 ₹347 ₹462 ₹577
35 ₹181 ₹362 ₹543 ₹724 ₹902
40 ₹291 ₹582 ₹873 ₹1,164 ₹1,454

🔹 जल्दी नामांकन करने से योगदान राशि कम होगी, जिससे मासिक बचत भी आसान होगी।

👉 पूरी सूची के लिए देखें: अटल पेंशन योजना चार्ट


अटल पेंशन योजना में नामांकन प्रक्रिया (ऑनलाइन और ऑफलाइन)

कोई भी व्यक्ति तीन तरीकों से इस योजना में पंजीकरण कर सकता है:

1️⃣ बैंक और डाकघर के माध्यम से (ऑफलाइन प्रक्रिया)

किसी भी बैंक या डाकघर में जाएं, जहां APY की सुविधा उपलब्ध हो।
APY पंजीकरण फॉर्म भरें, जिसमें आधार, बैंक खाता और नामांकित व्यक्ति की जानकारी दी जाए।
योगदान राशि का चयन करें और ऑटो-डेबिट को सक्रिय करें।

2️⃣ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से (ऑनलाइन पंजीकरण)

✅ कई बैंक अपने नेट बैंकिंग पोर्टल पर सीधे APY पंजीकरण की सुविधा देते हैं।
✅ उपयोगकर्ता “अटल पेंशन योजना” ऑप्शन को चुनकर पंजीकरण कर सकते हैं।

3️⃣ मोबाइल बैंकिंग (ऐप-आधारित नामांकन)

✅ कुछ बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से APY पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
✅ उपयोगकर्ता APY विकल्प चुनकर, जानकारी भरकर और ऑटो-डेबिट सक्रिय करके पंजीकरण कर सकते हैं।

👉 पूरी प्रक्रिया के लिए देखें: ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया


निकासी एवं पूर्व-निकासी के नियम

✅ नियमित निकासी (60 वर्ष के बाद)

🔹 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, सब्सक्राइबर को चुनी गई योजना के अनुसार मासिक पेंशन प्राप्त होगी
🔹 सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, उनका जीवनसाथी पेंशन प्राप्त करता रहेगा

🚨 समय से पहले निकासी (60 वर्ष से पहले)

❌ केवल निम्नलिखित स्थितियों में पूर्व-निकासी की अनुमति है:
मृत्यु की स्थिति में, जीवनसाथी को पेंशन मिलेगी या नामांकित व्यक्ति को संचित राशि दी जाएगी।
गंभीर बीमारी की स्थिति में, संचित राशि का पूर्ण भुगतान किया जा सकता है।
वित्तीय आपातकालीन स्थितियों में निकासी की अनुमति नहीं है।

👉 विस्तृत जानकारी के लिए देखें: अटल पेंशन योजना निकासी नियम


अटल पेंशन योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQs)

यदि मैं APY योगदान चुकाने में चूक जाता हूँ तो क्या होगा?
✅ लेट फीस लागू होगी, और बार-बार भुगतान न करने पर खाता फ्रीज या निष्क्रिय हो सकता है।
✅ बकाया राशि का भुगतान करके योजना को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

क्या मैं अपनी APY योगदान राशि बदल सकता हूँ?
✅ हां, योगदान राशि साल में एक बार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

क्या APY पेंशन कर-मुक्त है?
❌ नहीं, 60 वर्ष के बाद मिलने वाली पेंशन कर योग्य होगी।

👉 अधिक जानकारी के लिए देखें: अटल पेंशन योजना पूर्ण गाइड